सिंधु जल संधि विवाद पर भारत ने मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह खारिज किया
भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) के तहत पाकिस्तान के साथ जारी विवादों को लेकर “अवैध रूप से गठित” मध्यस्थता न्यायालय (CoA) द्वारा जारी किए गए हालिया “पुरस्कार” यानी फैसले को औपचारिक और स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि भारत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को बिल्कुल मान्यता नहीं देता है, जिससे इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय पूरी तरह से अमान्य और शून्य हो जाता है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच जल कूटनीति के संबंध काफी खराब हो गए हैं, जिसने भारत को 1960 की इस पुरानी सिंधु जल संधि को रणनीतिक रूप से स्थगित (abeyance) रखने का कड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया है। विवादित मध्यस्थता का यह हालिया फैसला मुख्य रूप से “अधिकतम जल संचयन” (maximum pondage) के मुद्दों और पश्चिमी नदियों के संबंध में की गई पूरक व्याख्याओं पर केंद्रित था। मूल रूप से विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित इस संधि के तहत पूर्वी नदियों—सतलुज, ब्यास और रावी—का पानी बिना किसी प्रतिबंध के भारत के उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। दूसरी ओर, पश्चिमी नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित है, हालांकि भारत के पास इन पर रन-ऑफ-द-रिवर पनबिजली उत्पादन जैसे गैर-उपभोग्य कार्यों के लिए सीमित अधिकार सुरक्षित हैं। इस संधि के मूल ढांचे के तहत किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एक व्यवस्थित और त्रि-स्तरीय तंत्र बनाया गया है, जिसकी शुरुआत स्थायी सिंधु आयोग से होती है। लेकिन पाकिस्तान ने इन तय मानकों को दरकिनार करते हुए सीधे मध्यस्थता न्यायालय का रुख किया, जिसे नई दिल्ली ने संधि के क्रमिक विवाद निपटान तंत्र का खुला उल्लंघन माना है। संधि को स्थगित रखने का भारत का यह निर्णय एक मजबूत राजनयिक संकेत है कि सीमा पार सुरक्षा और द्विपक्षीय समझौतों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत कानूनी ढांचे के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वह संप्रभुता से समझौता करने वाले किसी भी प्रेरित अंतरराष्ट्रीय तंत्र के सामने नहीं झुकेगा। आगे बढ़ते हुए, भारत इस अवैध अदालत के फैसलों की परवाह किए बिना अपनी नदी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन जारी रखने का इरादा रखता है। यह बड़ा टकराव दक्षिण एशियाई जल राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो दो परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों के बीच की पूरी जल-कूटनीति को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखता है। नतीजतन, क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस संधि के पूरी तरह टूटने से भविष्य में अप्रत्याशित पारिस्थितिक और राजनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल भारत अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है और पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय कानूनी नाटक का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर चुका है।
